एटाः जिले में प्रशासनिक एवं बर्बर पुलिसिया कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए धारा 156(3)के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के तहसीलदार, कानूनगो, दो लेखपाल समेत चार राजस्व के अधिकारियों और मारहरा कोतवाली के थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिला अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिये हैं. वहीं, अभी तक मामला दर्ज नहीं हो सका है.
दरअसल, मारहरा कोतवाली क्षेत्र के भावनगर गांव में तहसीलदार सदर और थाना प्रभारी समेत नौ लोगों पर स्थानीय जमीनी विवाद में पीड़ित परिवार के 16 लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप है. अदालत में दाखिल आरोप पत्र में सदर तहसीलदार ने मौके पर जारी स्टे ऑर्डर को फाड़ दिया और पुलिस ने बर्बरता पूर्ण रवैया अपनाते हुए बच्चो और महिलाओ के साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी.
घटना दिनांक 30 अक्टूबर को भावनगर गांव की है, जहां पर तहसीलदार, कानूनगो और दो लेखपाल जमीनी विवाद को निस्तारित करवाने के लिए गए थे. शांति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मौके पर मारहरा थाना पुलिस बल भी उपस्थित था. आरोप है लेखपाल ने पीड़ित के गले को कपड़े से दबाने का प्रयास किया. उपस्थित 16 लोगों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी. पीड़ित 16 लोगों में 12 महिलाएं और तीन नाबालिक बच्चियां सामिल हैं.