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जिला कारागार में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक, DM ने दिए निर्देश - जिला कारागार में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक

देवरिया जिला कारागार में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में जेल अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए.

Deoria district jail
देवरिया जिला कारागार.

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Published : Apr 1, 2021, 12:38 AM IST

देवरिया : जिला कारागार में मंगलवार को जिला जज रवि नाथ की अध्यक्षता में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक हुई. इस दौरान जिला जज ने कमेटी टीम को निर्देशित किया कि जेल में बन्द कैदियों को समय से भोजन उपलब्ध कराया जाए और उनके स्वास्थ की निरन्तर जांच कराई जाए. जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि जिला कारागार में बाहर से आ रहे कैदियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएं. अपनी स्वास्थ्य जांच के लिए बाहर जा रहे रोगी बंदियों को वापस आने पर पहले क्वारंटाइन कर उनकी नियमित जांच की जाए. इसके बाद कारागार में अन्य बंदियों के साथ रखा जाए. इसके साथ ही उन्होंने जिला कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया कि कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अक्षरशः पालन कराया जाए.

इस दौरान अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने धारा 436(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर चर्चा की. इसके संबंध में जेल अधीक्षक जिला कारागार केपी त्रिपाठी को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. इसकी प्रगति रिपोर्ट उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को प्रेषित की जाएगी.

बंदियों का रखा जाए विशेष ध्यान

ऐसे विचाराधीन बंदियों, जिनके विरुद्ध अधिकतम 07 वर्ष के दण्डादेश संबंधित अपराधिक विचारण लम्बित हैं और वे कारागार में बन्द हैं, उनके मामलों पर विचार-विमर्श किया गया. जिला कारागार में बन्द बंदियों की समस्याओं को सुना गया. इसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने, भोजन उपलब्ध कराने, महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने के संबंध में निर्देश दिए गए. इसके साथ ही जेल में बन्द बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए जेल के बंदियों की सुरक्षा, विधिक सहायता, स्वच्छता पर जोर दिया गया.

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश शिवेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि समस्त बंदियों के विधिक सहायता/विधिक साक्षरता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर हैं. उन्होंने जिला कारागार के पीएलवी को निर्देशित किया है कि जिन बंदियों को विधिक सहायता की आवश्यकता हैं, वे उनसे प्रार्थना पत्र लेकर अविलम्ब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया को उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें विधिक सहायता दी जा सकें.

ये अधिकारी रहे उपस्थित

इस बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी कुंवर पंकज, जिला कारागार अधीक्षक के0पी0 त्रिपाठी, जेलर जितेन्द्र तिवारी व डिप्टी जेलर वन्दना त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे.

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