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देवरिया: डीएम ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का दिया आदेश

देवरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी गई है. डीएम अमित किशोर ने जिले में 31 मई तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है.

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संबोधित करते डीएम

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Published : May 20, 2020, 8:31 AM IST

देवरिया: प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया है. जिलाधिकारी अमित किशोर ने लॉकडाउन में छूट पर 31 मई तक रोक लगा दी है. जिलाधिकारी ने ट्रेनों व बसों से श्रमिकों के आने के कारण संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है. इस दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के वाहनों को छोड़कर अन्य के संचालन पर रोक रहेगी.

31 मई तक यह रहेंगे बन्द
जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया कि 31 मई तक कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे. जनपद के समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार बंद रहेंगे. इस दौरान समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बंद रहेंगे. धार्मिक जुलूस आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा.

इन क्षेत्रों में रहेगी अनुमति
बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन इत्यादि तथा रेस्टोरेंट किचन को खाने/ खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी. इस दौरान दवा की दुकानों को छोड़कर समस्त दुकानें बंद रहेंगी. आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई डोर टू डोर होगी. शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी वाहन (ड्यूटी में तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर) के आवागमन पर रोक रहेगी.

लॉकडाउन के दौरान इनको रहेगी अनुमति
जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया कि नर्स व पैरामेडिकल स्टॉफ, सफाई कर्मचारी व एंबुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन की अनुमति होगी. सभी प्रकार के माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अंतरराज्यीय आवागमन की सुविधा होगी. स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि मत्स्य पालन व पशुपालन, वित्तीय एवं सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू रहेंगी.

एक मरीज मिलने पर पूरा गांव होगा कंटेनमेंट जोन
जिलाधिकारी अमित किशोर ने कंटेनमेंट जोन के संबंध में बताया कि शहरी क्षेत्र में जहां कोरोना संक्रमित एक मरीज है, वहां पर 250 मीटर की परिधि में या पूरे मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन माना जाएगा. एक से ज्यादा संक्रमित मरीज होने पर 500 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन माना जाएगा. उसके बाद 250 मीटर में बफर जोन होगा.


कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा आवागमन
कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की अनुमति होगी. कंटेनमेंट जोन में केवल चिकित्सक की आपातकालीन स्थिति एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के आवागमन की इजाजत नहीं होगी.

शादी-विवाह कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का करना होगा पालन
जिलाधिकारी ने कहा कि शादी विवाह के कार्यक्रम में यदि भीड़ लगती है या सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती है तो ऐसे कार्य को पूर्ण बंद कराते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा. समस्त स्मार्टफोन धारक व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करना अनिवार्य है.

कोविड-19 ट्रेनिंग के बिना नही चलेंगे नर्सिंग होम
जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया कि कोई भी निजी अस्पताल बिना कोविड-19 बचाव की ट्रेनिंग के बिना नहीं चला सकते. सभी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से कोविड-19 बचाव की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी वो निजी अस्पताल चला सकेंगे.

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