बुलंदशहर: जिले में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के मामले में आरोपी को 80 दिन में सजा सुनाई गई है. पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी पर न्यायालय की ओर से आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 80 दिन की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है.
एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि न्यायाधीश एडीजे पंचम विरेंद्र कुमार के न्यायालय में यह मामला चल रहा था. इसमें सीओ डिबाई वंदना शर्मा ने खुद प्रत्येक तारीख पर पैरवी की थी. उन्होंने बताया कि चाचा के घर में सो रही नाबालिग को दूसरे गांव का एक व्यक्ति उठाकर ले गया और उसके साथ हैवानियत की. बाद में पीड़िता ने आरोपी को पहचान लिया. 25 जून को यह घटना हुई थी. 3 जुलाई को इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी और 24 दिन तक इस मामले में कोर्ट में ट्रायल भी चला.