उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

बुलंदशहर में हापुड की पूर्व जिपं अध्यक्ष नीतू बाटा समेत चार को उम्रकैद, ADJ कोर्ट ने सुनाया फैसला

बुलंदशहर में हिस्ट्रीशीटर युद्धवीर बाटा की हत्या का इंतकाम लेने के लिए पुलिस की वर्दी में नीतू बाटा (former District Panchayat President of Hapur Neetu Bata) सहित चार लोगो के विरुद्ध बाला की हत्या करने के आरोप में अगौता थाने में 2012 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी. एडीजे कोर्ट ने चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 16, 2023, 10:23 AM IST

बुलंदशहर :यूपी बुलंदशहर की एडीजे कोर्ट ने हापुड़ की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नीतू सिंह बाटा सहित चार लोगों को बाला हत्याकांड का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. हिस्ट्रीशीटर युद्धवीर बाटा की हत्या का इंतकाम लेने के लिए पुलिस की वर्दी में नीतू बाटा सहित चार लोगों के विरुद्ध बाला की हत्या करने के आरोप में अगौता थाने में 2012 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी. बुलंदशहर के एडीजीसी प्रथम विजय शर्मा ने बताया कि 'पति युद्धवीर बाटा की हत्या का इंतकाम लेने के लिए बाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था.'

पुलिस की वर्दी पहनकर की थी बाला की हत्या

बुलंदशहर की एडीजे प्रथम कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय शर्मा ने बताया कि 'थाना अगौता के गांव पवसरा में 5 फरवरी, वर्ष-2012 को बाला देवी की घर में घुसकर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. विजय शर्मा ने बताया कि 'पांच फरवरी 2012 की रात को पप्पू अपने घर में सो रहा था. उसकी पत्नी बाला दूसरे कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी. रात करीब साढ़े दस बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया था, जिस पर पीड़ित की पत्नी बाला ने दरवाजा खोला तो बाहर मौजूद लोग पुलिस की वर्दी में थे. जिस पर पत्नी ने कह दिया था कि वह घर पर नहीं है. लेकिन, आरोपियों की अभद्र भाषा को सुनकर पप्पू ने अंदर से आवाज लगाई कि वह बाहर आ रहा है. जिसके बाद आरोपियों ने बाला देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी.' बता दें कि पप्पू हिस्ट्रीशीटर युद्धवीर बाटा के साथ रहता था.


20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई

विजय शर्मा ने बताया कि 'पप्पू ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी. बाला को अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. मृतका के पति का आरोप था कि मृतक हिस्ट्रीशीटर युद्धवीर सिंह बाटा की पत्नी नीतू सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाजियाबाद ने पप्पू की हत्या की योजना बनाई थी, जिसके तहत आरोपी कृष्णपाल, नरेश निवासी गांव सिरोधन थाना धौलाना जनपद पंचशील नगर व योगेश कुमार निवासी गांव दयानतपुर थाना बाबूगढ़ जनपद पंचशीलनगर वारदात को अंजाम देने आए थे. जिसके बाद आरोपी पीड़ित की पत्नी की हत्या कर भाग निकले थे. पुलिस ने मामले में जांच के बाद चारों नामजद के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश कर दी थी. न्यायालय ने 12 दिसंबर को ही अब आरोपियों को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर नीतू सिंह बाटा सहित चारों आरोपियों को दोषी करार दे दिया था. आज एडीजे प्रथम मनु कालिया ने नीतू सिंह बाटा, कृष्णपाल, नरेश, योगेश को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.'

हत्या का इंतकाम लेने को खाई थी कसम?

एडीजीसी विजय शर्मा ने बताया कि 'युद्धवीर सिंह बाटा की हत्या के बाद पत्नी नीतू बाटा ने पति की हत्या का इंतकाम लिए कसम खाई थी. एडीजीसी ने बताया कि पति की हत्या का बदला लेने के बाद ही पानी पीने का प्रण लिया था और पति की हत्या के लिए बाला को जिम्मेदार मानती थी.'

यह भी पढ़ें : यूपी के दागी माननीय : भाजपा के भी चार विधायकों और एक सांसद की गई सदस्यता

यह भी पढ़ें : रुंगटा धमकी मामला: माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार, पांच साल 6 महीने की सजा, जुर्माना भी लगा

ABOUT THE AUTHOR

...view details