बुलंदशहर : खुर्जा थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने 48 मामलों में वांछित चल रहे कुख्यात गो तस्कर हाजी आरिफ पहलवान सहित 3 गोतस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है. थाना खुर्जा देहात क्षेत्र अंतर्गत इस्लामाबाद में 17 नवंबर 2018 को आरिफ पहलवान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गोकशी की थी.
नोटिस चस्पा करने के बाद भी नहीं किया सरेंडर क्या है मामला?
- नवंबर 2018 में की थी गोकशी.
- आरिफ के साथ तीन अन्य भी थे शामिल.
- इस मामले में थाना खुर्जा देहात पर मुकदमा दर्ज किया गया था.
- मामले में अभियुक्त आरिफ पहलवान सहित उसके दो भाई कासिम और रिजवान फरार चल रहे थे.
- इनकी गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.
- अभियुक्त के भाइयों के खिलाफ पूर्व में धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई भी की गई थी.
- इसके बावजूद भी आरिफ और उसके भाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सके.
- इसके बाद शुक्रवार को न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरिफ के भाई कासिम और रिजवान के खिलाफ धारा 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्रवाई की है.
कौन है आरिफ पहलवान?
- आरिफ पहलवान और उसके भाई कासिम व रिजवान शातिर किस्म के गो तस्कर अपराधी हैं.
- आरिफ के खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी आदि के 48 अभियोग दर्ज हैं.
- कासिम के विरुद्ध भी हत्या, लूट और रंगदारी के 23 अभियोग दर्ज हैं.
- रिजवान के विरुद्ध भी कई अभियोग पंजिकृत हैं.
- हाजी आरिफ कई बार गोतस्करी और गोकशी के मामलों में जेल जा चुका है.
- पूर्व में उसे कई पुलिस के अफसरों का संरक्षण भी प्राप्त था.
क्या हुई कार्रवाई?
- कुख्यात आरिफ और उसके दो भाइयों के आलीशान घर की कुर्की कर दी गई है.
- शुक्रवार सुबह से ही इसे लेकर पुलिस सक्रिय थी.
- फिलहाल पुलिस ने ख्यात भगोड़े अपराधियों के घर की चल संपत्ति कुर्क कर ली है.
- पिछले कुछ माह पूर्व गो तस्कर हाजी के घर पर मुनादी के बाद नोटिस चस्पा किए गए थे.
- डुगडुगी भी बजाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुख्यात ने सरेंडर करना मुनासिब नहीं समझा.
- फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है.
पूर्व में न्यायालय के आदेश के बाद धारा 82 की कार्रवाई की गई थी और अब धारा 83 की कार्रवाई की गई है. इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के साथ मौजूद थे. फरार अपराधियों के घर की कुर्की के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है.
- गोपाल सिंह, सीओ खुर्जा