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बुलंदशहरः सात साल बाद मिला महविश को मिला इंसाफ, पति के हत्यारों को उम्रकैद - अब्दुल हकीम हत्याकाण्ड

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में करीब सात साल पहले हुए अब्दुल हकीम हत्याकांड मामले में पांच सितम्बर को कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने हत्याकांड के दोषियों पर उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Sep 7, 2019, 11:43 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST

बुलंदशहरः जिले में पांच सितम्बर को कोर्ट ने करीब सात साल पहले हुए बहुचर्चित अब्दुल हकीम हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने महविश के पति की हत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है.

मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले दोनों महविश और अब्दुल हकीम ने लव मैरिज की थी. इंटर कास्ट मैरिज के चलते शादी के करीब 2 साल बाद महविश के पति की हत्या कर दी गई.

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अब्दुल हकीम हत्याकांड मामला
देश में अब्दुल हकीम हत्याकांड एक समय में काफी सुर्खियों में रहा था. जिसकी वजह थी जिले के कोतवाली देहात के गांव भाटगढ़ी निवासी महविश ने अडोली गांव निवासी अब्दुल हकीम से लव मैरिज कर ली थी, जिसके बाद दोनों गांव छोड़ कर चले गए थे.

अब्दुल हकीम और महविश एक साथ अभिनेता आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में गए थे. महविश के परिजनों ने उसे गांव वापस बुला लिया और महविश के पति अब्दुल हकिम की हत्या करवा दी थी. दरअसल महविश ऊंची जाति से ताल्लुक रखती थी जबकि अब्दुल हकीम निचले तबके से ताल्लुक रखता था.

अब्दुल हकीम हत्याकांड में कोर्ट का फैसला
मामले में गुरुवार को एडीजे 9 की कोर्ट ने जेल में निरुध्द महविश के चाचा सलमान , गुल्लू, आसिफ और मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही चारों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. गोली मारने के आरोपी पर 30 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला हॉरर किलिंग से जुड़ा था.

गौरतलब है कि जो जुर्माना दोषियों पर लगाया गया है उसकी आधी रकम महविश को देने का फरमान एडीजे पल्लवी जोशी ने सुनाया है.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST

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