बुलंदशहरःबुलंदशहर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बीते वर्ष दो साल की मासूम बच्ची से रेप कर हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
बीती 10 जुलाई 2020 को एक गांव में 45 वर्षीय प्रेमसिंह प्रजापति पुत्र बीरसिंह उर्फ विरवा ने दो वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म किया था. उसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया था. बच्ची के न मिलने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई थी. काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने तीन दिन बाद बच्ची का शव तालाब से बरामद कर लिया था.
इसके बाद पुलिस ने इस मामले के आरोपी की तलाश शुरू की थी. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रेमसिंह प्रजापति को गिरफ्तार कर लिय़ा था. तभी से यह मामला स्पेशल पोक्सो कोर्ट में चल रहा था.