बुलंदशहर:कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. आपदा के इस दौर में कई चिकित्सक एवं निजी अस्पताल संचालक मरीजों से शुल्क के नाम पर अधिक धनराशि वसूल रहे हैं. इन अस्पतालों परअब शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. शासन ने रेट लिस्ट जारी कर निर्देश दिया है कि ऐसे अस्पताल जहां कोविड और नॉन कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है , वहां स्वास्थ्य सेवाओं और दवाइयों के रेट स्पष्ट तरीके से डिस्प्ले किए जाएं. ताकि मरीजों से निर्धारित धनराशि से अधिक की वसूली न हो सके. वहीं किसी अस्पताल प्रबंधक द्वारा मरीजों से निर्धारित दर से अधिक की वसूली की जा रही है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं एपिडेमिक डिजीज सेक्टर-1897 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
निर्धारित दरें
- आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन एवं सहयोगी सुविधाओं के साथ प्रतिदिन 8,000 से 10,000 रुपये देने होंगे.
- आईसीयू बेड बिना वेंटीलेटर प्रतिदिन 13,000 से 15,000 रुपये देने होंगे.
- आईसीयू बेड वेंटिलेटर समेत प्रतिदिन 15,000 से 18,000 रुपये की दर रखी गई है.