बुलंदशहर: बुलंदशहर की एडीजे कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों ने मिलकर एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को जला दिया था. कोर्ट ने यह फैसला घटना के चार साल बाद सुनाया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव वर्मा व राकेश वर्मा ने बताया कि घटना 21 जनवरी 2018 की है. डिबाई कोतवाली में कश्मीरी देवी पत्नी जागन सिंह ने 20 मार्च 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी पुत्रवधु दुलारी देवी पत्नी भवेंद्र उर्फ बुद्धा का जीतन पुत्र राम सिंह निवासी गांव हरिद्वारपुर थाना अनूपशहर से अवैध संबंध थे. दुलारी का पति भवेंद्र उर्फ बुद्धा इसका विरोध करता था.
जीतन ने भवेंद्र उर्फ बुद्धा को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त धर्मेंद्र उर्फ ठाकुर पुत्र तेजपाल सिंह, निवासी गांव- फैजपुरा, थाना, अनूपशहर को साथ लेकर शराब पीने के बहाने से जंगल में बुलाया. शराब पिलाने के बाद दोनों आरोपियों ने भवेंद्र उर्फ बुद्धा को फैजपुरा के जंगल में ले गए. वहां ले जाकर लकड़ी के डंडे से गर्दन दवा कर भवेंद्र उर्फ बुद्धा की हत्या कर दी और शव को उक्त स्थान पर जला दिया.