उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

बिजनौर: नाबालिग युवती पर तेजाब फेंकने वाले को आजीवन कारावास - सत्र न्यायाधीश

अपर जिला सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम के तहत जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने आरोपी कपिल कुमार पर 25 हज़ार जुर्माना सहित उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को नाबालिग युवती पर तेजाब डालने के मामले में सजा सुनाई गई है.

etvbharat
आरोपी को मिला आजीवन कारावास

By

Published : Mar 7, 2020, 5:42 AM IST

बिजनौर: नाबालिग लड़की पर तेजाब डालने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम के तहत जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने आरोपी कपिल कुमार को दोषी पाया है. जिसके बाद आरोपी पर 25 हज़ार जुर्माना लगाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2014 में नाबालिग लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने का मामला कोर्ट में चल रहा था.

आरोपी को मिला आजीवन कारावास

जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश कुमार ने बताया कि स्योहारा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसका पड़ोसी अभियुक्त कपिल, नगर दूधली थाना स्योहारा में रहता था. आरोपी उसकी 17 वर्षीय पुत्री पर बुरी नजर रखता था. उसने कई बार कपिल को समझाया भी था, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया और 12 फरवरी 2014 की रात्रि को घर पर आकर उसकी पुत्री के ऊपर तेजाब डाल दिया. तेजाब से नाबालिक लड़की करीब 18% झुलस गई थी.

बाद में पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपी को कुछ दिनों में गिरफ्तार कर बिजनौर जेल भेज दिया था. कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे को लेकर कल सुनवाई के दौरान अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने आरोपी कपिल कुमार को दोषी पाते हुए इस घटना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25 हज़ार की जुर्माने की राशि भी तय की.

ABOUT THE AUTHOR

...view details