लखनऊ/बिजनौरः लखनऊ: महिला सिपाही रुचि सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव समेत तीन अभियुक्तों को पीजीआई थाने की पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश किया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को 5 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. वहीं, मृतका रुचि सिंह का शव आज पैतृक निवास बिजनौर पहुंचा. शव पहुंचने पर गांव में कोहराम मच गया और परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता की अदालत में बचाव पक्ष द्वारा आरोपी तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, पत्नी प्रगति श्रीवास्तव और सहयोगी नामवर सिंह की ओर से कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी पेश की गई. जमानत अर्जी का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया. अभियोजन पक्ष ने कहा कि अभियुक्तों द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध किया गया है और उनकी जमानत अर्जी में कोई ठोस आधार नहीं है.
अदालत ने पक्षकारों को सुनने के उपरांत तीनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है और गम्भीर प्रकृति का है. अदालत के समक्ष विवेचक द्वारा अभियुक्तों को पेशकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120 बी और 34 के तहत न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया गया था.