बिजनौर:एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड में शनिवार को बिजनौर एडीजी 5 कोर्ट ने इस वारदात के मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान को फांसी की सजा सुनाई है. उधर कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में तंजीम, जैनी और रिजवान को बाइज्जत बरी कर दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. उधर मुनीर और रैयान को कड़ी सुरक्षा के बीच में जिला कोर्ट लाया गया था.
जिले स्योहारा थाना क्षेत्र (Sayohara Police Station Area) के सहसपुर गांव के रहने वाले एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की 2 अप्रैल 2016 में गोली मारकर हत्या करने के मामले में बिजनौर जिले की एडीजी 5 कोर्ट के जज विजय कुमार तालियांन ने इस मामले में सजा सुनाते हुए इस घटना के मुख्य आरोपी मुनीर व उसके साथी रैयान को फांसी की सजा सुनाई है.
तंजील हत्याकांड के सरकारी वकील आनंद जंघाला (Public Prosecutor Anand Jangala) ने बताया कि तंजील हत्याकांड में एडीजी 5 कोर्ट के जज ने इन दोनों को आरोपी मानते हुए इस हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई है. इन दोनों ने 2 अप्रैल 2016 को शादी समारोह से लौट रहे एनआईए अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोली मारकर हत्या कर दी थी. 6 साल 1 महीने के लंबे समय के बाद कोर्ट ने आखिरकार दोनों को फांसी की सजा सुनाई है.