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संजीव हत्याकांड में कोर्ट ने मुनीर और रेयान को पाया दोषी, कल होगी सजा की घोषणा - Bijnor Sanjeev murder case

एनआईए के अफसर और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान को ADJ कोर्ट 5 ने इन दोनों को दोषी पाया है. दोनों दोषियों की सजा की घोषणा कल होगा. इस हत्याकांड के बाद जिले में हड़कम्प मच गया था और बिजनौर से लेकर लखनऊ तक के बड़े अफसरों की नींद उड़ गई थी.

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संजीव हत्याकांड में कोर्ट ने मुनीर और रेयान को पाया दोषी

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Published : May 20, 2022, 7:47 PM IST

बिजनौर : एनआईए के अफसर और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान को ADJ कोर्ट 5 ने इन दोनों को दोषी पाया है. दोनों दोषियों की सजा की घोषणा कल होगा. आरोपी तंजीम, जेनी और रिजवान को इस हत्यकांड में कोर्ट द्वारा निर्दोष साबित हुए हैं. इन तीनों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. मुख्य आरोपी मुनीर और रेयान ने गोली मारकर NIA अफसर तंजील और उनकी पत्नी फरजाना को मौत की घाट 2 अप्रैल 2016 की रात को उतार दिया था.

जानकारी देते एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह

बिजनौर जिले के स्योहारा थाना इलाके के सहसपुर में NIA अफसर और उनकी पत्नी पर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गयी थी. NIA अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना के हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त गैंगस्टर मुनीर तथा सहअभियुक्त रैय्यान को शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इस हत्याकांड के बाद जिले में हड़कंप मच गया था. बिजनौर से लेकर लखनऊ तक के बड़े अफसरों की नींद उड़ गई थी.

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इस हत्याकांड में मृतक के परिजनों ने पांच आरोपीयों के नाम पर मुकदमा दर्ज कराया था. मुख्य आरोपी मुनीर सहित रेयान, जेनी, तंजीम और रिजवान के खिलाफ केस चला था. एडीजे 5 की कोर्ट ने इस मामले में मुनीर और रेयान को हत्या का दोषी माना है. बाकी के तीन आरोपियों जेनी, तंजीम और रिजवान को दोषमुक्त करार करते हुए उन्हें बरी कर दिया है. मुनीर गैंगस्टर बदमाश है और यूपी क्राइम का नंबर एक का अपराधी है.

डॉक्टर धर्मवीर सिंह, एसपी ने कहा कि इस अभियोग में कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज किये गए. मुनीर अंतरराज्यीय गैंग का लीडर तथा हिस्ट्रीशीटर है. उन्होंने बताया कि मुनीर के खिलाफ विभिन्न जनपदों विभिन्न राज्यों में कुल 33 अभियोग पंजीकृत हैं तथा शासन द्वारा चिह्नित राज्यस्तरीय आपराधिक माफिया घोषित है. अभी कुछ दिन पहले मुनीर को गैंगस्टर कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई थी. एक लाख का जुर्माना भी लगाया था.

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