बरेली : नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच आने वाले शुभ मुहूर्त में बरेली मंडल में सामूहिक विवाह (mass marriage in Bareilly) के कई समारोह होंगे. इस दौरान 5592 निर्धन कन्याओं का उनके धार्मिक संस्कारों और रीति रिवाज के हिसाब से कन्यादान किया जाएगा. बरेली मंडल की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने बताया कि बरेली मंडल में सामूहिक विवाह के लिए सरकार ने 28.52 करोड़ रुपये की निधि जारी की है. मंडल में आने वाले चार जिलों के अफसरों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गरीब बेटियों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं. कमिश्नर ने बताया कि सामूहिक शादी समारोह के लिए बदायूं को 7.99 करोड़, बरेली को 9.08 करोड़, पीलीभीत को 4.74 करोड़ और शाहजहांपुर को 6.69 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.
बरेली मंडल की 5592 बेटियों का योगी सरकार करेगी कन्यादान
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने बरेली मंडल के अधिकारियों को 5592 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह (mass marriage of 5592 daughters) करने का लक्ष्य दिया है. सामूहिक शादी समारोहों के लिए मंडल में 28.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
बरेली मंडल की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर बरेली मंडल में 5592 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है. बदायूं में 1568, बरेली में 1781, पीलीभीत में 931, शाहजहांपुर में 1312 निर्धन कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया है. बदायूं में अब तक 250, बरेली में 258, पीलीभीत में 280 और शाहजहांपुर में 545 निर्धन कन्याओं ने सामूहिक विवाह के लिए आवेदन दिया है. सामूहिक विवाह समारोह के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है. सभी नवविवाहित जोड़ों को विवाह स्थल पर ही प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि होंगे.
कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े की शादी पर सरकार 51 हजार रुपये खर्च कर रही है. गृहस्थी बसाने के लिए कन्या के खाते में 35 हजार रुपये की धनराशि का अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा विवाह संस्कार के लिए कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि के लिए 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. एक युगल की शादी समारोह में 6 हजार रुपये खर्च होंगे. दो लाख रुपये वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा. योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है.
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