बरेली: महिला कल्याण विभाग की तरफ से दी जाने वाली विधवा पेंशन के सत्यापन में खुलासा हुआ कि विधवा पेंशन की जो लाभार्थी महिलाएं दुनिया छोड़ चुकी हैं उनके खाते में भी पेंशन का पैसा पहुंच गया. इसको वापस कराने के लिए संबंधित बैंकों को पत्र जारी किए जा चुके हैं. इतना ही नहीं बरेली मंडल में 219207 महिला लाभार्थियों को विधवा पेंशन दी जा चुकी है. साथ ही कोरोना काल के दौरान पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं को विशेष कैंप लगाकर योजनाओ का लाभ दिलाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाती है और इस पेंशन की महिला लाभार्थियों का हर साल अप्रैल के बाद सत्यापन कराया जाता है. उसी क्रम में इस साल भी महिला लाभार्थियों का सत्यापन कराया गया. इसमें 941 महिला लाभार्थी मृत और अपात्र पाई गईं. 941 महिला लाभार्थियों में से 619 महिला लाभार्थियों की मौत हो चुकी है, जबकि 322 अपात्र पाई गईं.
बरेली मंडल के चारों जिलों में महिला कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन उनके क्षेत्र के सबंधित एसडीएम और बीडीओ ने अपने स्तर से किया. इसमें सत्यापन के दौरान मृत और अपात्र महिला लाभार्थियों का खुलासा हुआ.
हर वर्ष किया जाता है सत्यापन
उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशन पाने वाली महिला लाभार्थियों का हर वर्ष अप्रैल महीने से सत्यापन का कार्य किया जाता है. इसमें महिला लाभार्थियों की मौत की जानकारी मिल जाती है. साथ ही जांच में अपात्र महिला लाभार्थियों का भी खुलासा हो जाता है. इसी क्रम में इस वर्ष भी विधवा पेंशन पा रही महिला लाभार्थियों का सत्यापन किया गया, जिसमें मृत और अपात्र महिला लाभार्थियों की जानकारी हुई. इस बार कोरोना महामारी के चलते सत्यापन में देरी हुई थी.
मृत और अपात्र महिला लाभार्थियों के खाते में पहुंच गई पेंशन की धनराशि
सत्यापन में खुलासा हुआ कि जिन महिलाओं लाभार्थियों की मौत हो चुकी है और जो महिला लाभार्थी अपात्र हैं उनके खाते में भी पेंशन की रकम पहुंच चुकी है. इसको वापस कराने के लिए विभाग की तरफ से संबंधित बैंक मैनेजर को पत्र भेजकर बैंक खाते पर रोक लगा दी जाती है और संबंधित खाते से पैसा वापस मंगा लिया जाता है. मृत और अपात्र महिला लाभार्थियों के खाते में भेजी गई पेंशन की रकम को वापस मंगाने के लिए विभाग की तरफ से संबंधित बैंक के मैनेजर को पत्र जारी कर दिए गए हैं. इतना ही नहीं कुछ लाभार्थी के घर वाले खुद ही उनकी मृत्यु के उपरांत विभाग को सूचित कर बैंक खाते में जमा पैसे को वापस कर देते हैं.
500 रुपये प्रति महीने दी जाती है विधवा पेंशन
उप निदेशक महिला कल्याण बरेली मंडल की नीता अहिरवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग की तरफ से संचालित विधवा पेंशन प्रति महिला लाभार्थी को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 महीने की पेंशन को एक साथ लाभार्थी के खाते में विभाग की तरफ से भेजा जाता है.