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बरेली दुष्कर्म मामले में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - बरेली दुष्कर्म

2017 में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. इसमें शिवसेना नेता पंकज पाठक, हिन्दू युवा वाहिनी नेता जितेंद्र शर्मा और अंशु को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है.

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दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की सजा.

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Published : Jan 17, 2020, 4:23 PM IST

Updated : Jan 17, 2020, 4:55 PM IST

बरेलीःहिन्दू युवा वाहिनी के 2 नेताओं और शिव सेना नेता को सामूहिक दुष्कर्म मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. शिव सेना नेता पंकज पाठक और हिन्दू युवा वाहिनी जितेंद्र शर्मा और अंशु को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने सजा सुनाई है.

जानकारी देते डीजीसी.

इन तीनों दोषियों ने सुभाषनगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर में जून 2017 को घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. इसके अलावा इन तीनों पर थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से मारपीट और गाली-गलौज का आरोप है. इसके अलावा इन तीनों नेताओं पर छेड़छाड़, रंगदारी, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर सहित करीब 1 दर्जन मामले दर्ज है.

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डीजीसी सुनीति कुमार पाठक का कहना है कि इस मामले में गवाहों के बयान और सबूतों ले आधार पर जज श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने 20 साल के कठोर कारावास और 87 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई.

Last Updated : Jan 17, 2020, 4:55 PM IST

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