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ऑनर किलिंग मामले में पिता-पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास

बरेली ऑनर किलिंग के एक मामले में कोर्ट ने पिता, भाई समेत एक और सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना भी लगाया है.

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बरेली ऑनर किलिंग मामले में पिता, पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास

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Published : Aug 8, 2022, 7:43 PM IST

बरेलीःजनपद की अदालत ने बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी हत्या करने के मामले में पिता, पुत्र और उसके सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है. करीब 7 साल बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

शेरगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली 28 वर्षीय रूबी का उसके गांव के ही पप्पू से प्रेम प्रसंग चल रहा था. रूबी उसके साथ निकाह करना चाहती थी. लेकिन पिता खुर्शीद खान, भाई नुर्शद खान और इम्तियाज प्रेमी पप्पू से निकाह को करने के लिए राजी नहीं हुए. इसके बाद घर वालों ने अगोंछे से रूबी की गलाघोंट मौत के घाट उतार दिया. फिर शव को छिपाने के लिए पास जंगल के तालाब में फेंक दिया था. यहां से पुलिस ने युवती के शव को बरामद किया था. पुलिस इस मामले में पिता पुत्र और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रीत राम राजपूत ने बताया कि 29 अक्टूबर 2015 को बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के कबरा किशनपुर गांव के जंगल के तालाब में एक युवती की लाश मिली थी. पुलिस ने अज्ञात में युवती का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी. लेकिन युवती की पहचान गांव की ही रहने वाली रूबी खान के रूप में हुई थी. पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की तो पता चला कि रूबी की हत्या उसके पिता खुर्शीद खान भाई नुर्शद खान और उनके एक दोस्त इम्तियाज ने मिलकर की है.

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि रूबी की हत्या के बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इस मामले में लगातार सुनवाई हुई और 18 गवाहों को पेश किया गया. जिसके बाद सोमवार को बरेली की अपर सत्र न्यायाधीश हरिप्रसाद ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रूबी के पिता खुर्शीद खान भाई, नुर्शद खान और उनके सहयोगी इम्तियाज अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है.

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