बरेली: शुक्रवार को बरेली में हत्या के मामले में पति और उसके देवर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. छह साल की बेटी ने अपने पिता और चाचा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी. अदालत ने दोनों दोषियों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की रकम छह साल बेटी को दी जाएगी.
बरेली में हत्या के मामले में सजा: घटना बरेली के थाना सुभाषनगर की है. मारी गयी महिला के पिता सत्य प्रकाश सक्सेना ने हत्या (Six year old daughter testified mother's killer father ) के इस मामले में FIR लिखाई थी. इसके अनुसार उनकी बेटी विनीता की शादी 1 जून 2015 को शांति विहार कॉलोनी सुभाषनगर में रहने वाले विपिन सक्सेना से हुई थी. शादी के बाद विनीता के ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे.
पति के किसी महिला से अवैध संबंध थे: विनीता के पति के किसी युवती से अवैध संबंध थे. विपिन सक्सेना विनीता को मायके जाने के लिए कहा था. विनीता की एक बेटी भी है. वारदात के एक महीने पहले से विनीता मायके में थी. ससुराल वालों के कहने के बाद सत्यप्रकाश अपनी बेटी को ससुराल छोड़ गए थे. 16 अगस्त, 2021 को उनके पड़ोसी ने बताया कि उनकी बेटी विनीता को मार दिया गया है.