बरेलीःजिले में एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने 5 साल बाद अपना फैसला सुनाया. न्यायाधीश अब्दुल कैयूम की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को सश्रम आजीवन कैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना भी लगाया. एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि एक सब्जी विक्रेता ने थाना मीरगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी कि दोषी ने उसकी पत्नी की हत्या कर उसका शव अपने घर के संदूक में बंद कर दिया था.
दरअसल, सब्जी विक्रेता की पत्नी 20 मई 2018 को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी. इसके बाद वह देर रात तक घर नहीं लौटी. उसके पति ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला. जब महिला के लापता होने की चर्चा गांव में शुरू होने लगी, तो कुछ लोगों ने बताया कि महिला को उन्होंने गांव के ही एक शख्स के घर जाते देखा था. इसके बाद पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने दीनानाथ के घर की तलाशी ली तो उसके संदूक में महिला का शव बरामद हुआ.