बरेली:लघुवाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने नगर आयुक्त की सरकारी गाड़ी इनोवा की कुर्की करने के मंगलवार को आदेश जारी किया है. बरेली नगर निगम के द्वारा रामवती पर 1977 में उसकी संपत्ति का बढ़ाचढ़ा कर टेक्स लगा दिया था. जिसको लेकर कोर्ट ने 2007 में एक आदेश देते हुए 150 रु प्रति वर्ष कर लेने का आदेश दिया था. लेकिन 14 साल बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो कल कोर्ट ने शहर अमीन को नगर आयुक्त की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया है.
बरेली के इंग्लिश गंज के रहने वाली रामवती ने नगर निगम पर आरोप लगाया था कि उनकी संपत्ति का टैक्स अधिक लगाया गया है. उसके बाद 1977 में रामवती ने नगर निगम के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर कर न्याय की गुहार लगाई. कोर्ट में अपील दायर करने के बाद 1977 से 2007 तक मामले की सुनवाई चली और उसके बाद 2007 में अदालत ने रामवती की संपत्ति का मूल्यांकन कराके 150 रु वार्षिक निर्धारित कर दिया था. बाकी टैक्स से रामवती को मुक्त कर दिया था. 30 नवंबर 2007 को कोर्ट ने रामवती के हक में फैसला दिया और नगर निगम को अनुपालन कराने को कहा. लेकिन नगर निगम ने उस दौरान कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर दिया. कई साल चक्कर लगाने के बाद भी जब कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर वादी के बेटे ने अदालत की शरण ली. इसी दौरान रामवती की मौत हो गई.