बरेली: आईएमसी के मौलाना तौकीर रजा खान ने रविवार को बरेली में धरना प्रदर्शन किया था. शर्तों के साथ इस प्रदर्शन को करने की परमिशन दी गई थी. वहीं शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. सिटी मजिस्ट्रेट की तहरीर पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
आईएमसी के कार्यक्रम में शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज - आईपीसी की धारा 188
रविवार को बरेली के इस्लामियां इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था. प्रदर्शन आईएमसी के मौलाना तौकीर रजा खान ऐलान के बाद किया गया था. शर्तों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
रविवार को बरेली के इस्लामियां इंटर कॉलेज के ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की तरफ से एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था. जिसमें आयोजकों ने जिला प्रशासन से कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी गई थी. सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडेय ने धरना प्रदर्शन में 1500 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी थी, लेकिन रविवार को हजारों की तादाद में लोग पहुंच गये. जबकि बरेली जिले में धारा 144 लागू है.
ये भी पढ़ें : Prayagraj Violence: मास्टरमाइंड जावेद पंप सहित दस आरोपियों की बदली गई जेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान ने बताया कि जिला प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति दी थी. भीड़ इकट्ठा होने के मामले में मजिस्ट्रेट की तरफ से एक तहरीर दी गई है. धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अनुमति से ज्यादा भीड़ जमा होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं आईएमसी के जिला अध्यक्ष फरहत खान और महानगर अध्यक्ष मखदूम बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप