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घर के बाहर डाली निर्माण सामग्री तो देना पड़ेगा 5 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भवन निर्माण करने के दौरान सड़क किनारे निर्माण सामग्री या मलबा फैला मिला तो अब निर्माणकर्ता पर 5 हजार का जुर्माना लगेगा.

घर के बाहर डाली निर्माण सामग्री तो देना पड़ेगा जुर्माना.

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Published : Nov 4, 2019, 9:37 PM IST

बरेली:जिले कास्मार्ट सिटी में नाम आने के बाद जिले की विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है. जिले में भवन के निर्माण ही रहे हैं, जिसके कारण रोड पर जगह-जगह मलबों, ईंट के ढेर लगे हुए हैं. इसके कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

घर के बाहर डाली निर्माण सामग्री तो देना पड़ेगा जुर्माना.

परेशानियों को देखते हुए बीडीए की सचिव दिव्या मित्तल ने एक नई मुहिम शुरू की है. किसी के घर के आगे इस तरह का मलबा या सामान मिलेगा तो उस भवन स्वामी से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. यहां भवन निर्माण करने के दौरान सड़क किनारे निर्माण सामग्री या मलबा फैला मिला तो अब निर्माणकर्ता पर 5 हजार का जुर्माना लगेगा. मलबा हटाने में जो भी व्यय आएगा उसका वहन मकान का स्वामी करेगा.

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की शर्तों को पालन करने के लिए बीडीए सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है. बीडीए सचिव ने बैठक में सभी अवर अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में इसकी निगरानी रखें. किसी के भवन का निर्माण चल रहा हो. अगर उसने मलबा, ईंट रोड पर फैला हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. भवन निर्माण सामग्री को तिरपाल से कवर किया जाएगा. यह आदेश रविवार से ही लागू हो गया है. सभी अफसरों को निगरानी पर लगाया गया है.

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