बाराबंकी:लगभग साढ़े 11 वर्ष पूर्व खेत की जुताई के बकाया 27 सौ रुपये मांगने से नाराज तीन सगे भाइयों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी. इस मामले में शनिवार को बाराबंकी की एक अदालत ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है. यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-2 अनिल कुमार शुक्ल ने सुनाया.
अभियोजन अधिकारी रमाकांत द्विवेदी और अमित अवस्थी ने बताया कि घुघटेर थाना क्षेत्र के विशुनपुर मजरे अखईपुर निवासी वादी अवधेश कुमार ने घुघटेर थाने में तहरीर देकर बताया था कि 29 नवम्बर 2011 की सुबह चार बजे गांव के पूरब भट्ठे पर उनका भाई विमलेश शौच के लिए गया था. इसके बाद थोड़ी देर में फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ी. तब वह और उसके भाई कमलेश, दिनेश दौड़ते हुए गए. देखा कि विमल कुमार, विशुन कुमार और राम नरेश भागते हुए जा रहे थे. विमलेश हमें घायल अवस्था में पड़ा मिला. विमलेश ने बताया कि विमल कुमार, विशुन कुमार और रामनरेश ने उसे गोली मारी है. इसके बाद कुछ लोगों की मदद से हम घायल विमलेश को जिला अस्पताल ले गए. जहां इलाज के दौरान भाई विमलेश की मौत हो गई.