बाराबंकी: जिस भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिएशन काउंसिल (NAAC) में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वह अब यूजीसी से मिलने वाली ग्रांट का हकदार नहीं होगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के तहत सभी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यूजीसी एक्ट की धारा 12B और 2F के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ये कहना है कि राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित का. कुलपति ने बताया कि इन धाराओं से आच्छादित हो जाने पर सभी कॉलेज एक समान हो जाएंगे. समानता होने पर सभी कॉलेज सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे. कुलपति शनिवार को जिले में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आये थे.
बिना NAAC से रजिस्ट्रेशन कराए किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को नहीं मिलेगी ग्रांट - ram manohar lohia avadh university vc prof. manoj dixit
विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिएशन काउंसिल (NAAC) में बिना रजिस्ट्रेशन कराए ग्रांट नहीं मिलेगी. इस बात की जानकारी यूपी के बाराबंकी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित ने दी.
बिना NAAC रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी ग्रांट.
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एक सवाल के जवाब में कुलपति ने कहा कि जिस तेजी से महाविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है. उस पर शासन को गम्भीर होना होगा. उन्होंने कहा कि अब शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस होगा. एक समान पाठ्यक्रम के बाबत कुलपति ने कहा कि अब सारे विश्वविद्यालयो में 70 फीसदी एक समान पाठ्यक्रम होगा, जबकि 30 फीसदी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र का रख सकेंगे.