बाराबंकी: दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट के दो अलग-अलग मामलों में बाराबंकी की अदालतों ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 11 वर्ष और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोनों मामले एक ही थाना क्षेत्र सुबेहा से संबंधित हैं.
पहला मामला सुबेहा थाना क्षेत्र (Subeha police station area) का है, जिसका फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 46 ने सुनाया है. अभियोजन कथानक के अनुसार 25 दिसम्बर 2013 को वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा वादी ने पप्पू शुक्ला उर्फ दिलीप शुक्ला पुत्र रामसागर के खिलाफ सुबेहा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था. वादी की तहरीर पर धारा 377/376(2)/506 आईपीसी और 5/6पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी. तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरांत अभियुक्त पप्पू शुक्ला उर्फ दिलीप शुक्ला के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले में अभियोजन ने ठोस पैरवी की और गवाह प्रस्तुत किये. अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट) कोर्ट नम्बर 46 ने अभियुक्त पप्पू शुक्ला उर्फ दिलीप शुक्ला को दोषी पाते हुए उसे 11 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.