बाराबंकी: एक किशोर के साथ अप्राकृतिक दुराचार और मारपीट के मामले में यूपी के बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश राजीव महेश्वरम ने सुनाया. खास बात ये कि अभियुक्त ने जुर्माने की रकम 22 हजार रुपये अदा की है. यह रकम पीड़ित को दी जाएगी. इसके अलावा अदालत ने ये भी आदेश दिया है कि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये दिये जाएं. इसके अनुपालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को आदेश की प्रति भेजी की जाए.
फौजदारी के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह और अनूप मिश्रा के अनुसार वादी ने 17 फरवरी 2016 को हैदरगढ़ कोतवाली में अभियुक्त अरविंद कुमार पुत्र राहू रावत के विरुद्ध लिखित तहरीर दी थी कि उसने वादी के पुत्र के साथ अप्राकृतिक कार्य किया है और उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने अभियुक्त अरविंद कुमार के विरुद्ध 377,323,307,325 आईपीसी और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की. तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के बाद अभियुक्त अरविंद के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट फाइल की.
इसे भी पढ़े-शामली के कुख्यात बदमाश आकाश जाट को 3 साल की कारावास