बाराबंकी:कोविड-19 की वजह से फैल रही महामारी के चलते शुक्रवार को जिले में धारा 144 लगाई गई है. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 जिले में करीब दो महीने 9 सितंबर तक लागू रहेगी. शहर में जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने 35 निर्देश दिये हैं.
जिला अधिकारी 13 जुलाई को इसके लिए निर्देश जारी किये थे. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि कोविड महामारी के चलते जारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया जाना आवश्यक है. इसके अलावा आने वाले त्यौहार मोहर्रम, रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को लेकर सर्तकता बरती जा रही है. वहीं, इसी समय कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होंगी. जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. जिला अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी. उसी के निर्देशों का पालन कराने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की गई है.