बाराबंकी:साढ़े सात साल पुराने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बाराबंकी की एक अदालत ने दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर 44 राजीव महेश्वरम ने सुनाया है.
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी योगेंद्र कुमार सिंह और अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी ने 21 मार्च 2015 को मोहम्मदपुर खाला थाने में तहरीर देकर अपनी नाबालिग पुत्री को रामू पुत्र राम औतार द्वारा अपहरण कर लिए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उसकी नाबालिग पुत्री को रामू के घर से बरामद कर लिया था. पीड़िता के बयानों के आधार पर इस मामले में उत्तम कुमार और एक अन्य का नाम भी सामने आया.
पीड़िता के मुताबिक वह शौच के लिए खेत गई थी, जहां से उत्तम कुमार और दूसरे युवक की मदद से रामू ने उसका अपहरण कर लिया और जबरन बाइक पर बैठा कर उसे रामू के घर ले गए. जहां तीनों ने बारी बारी से उसके साथ दुराचार किया. इसके बाद पीड़िता का रामू के साथ जबरन विवाह करा दिया गया. तत्कालीन विवेचक ने इस मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य और बयानों के आधार पर आरोपी रामू यादव और उत्तम कुमार वर्मा और एक अन्य के खिलाफ धारा 363/34,366/34 और 376 घ आईपीसी के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की.