बाराबंकी: जिले में दो दिन पहले वन्दे भारत ट्रेन पर पथराव करके रेल महकमे में हड़कम्प मचा देने वाले आरोपी पत्थरबाज को आखिरकार रेलवे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार को खोज निकाला. आरोपी एक किशोर है. जिसने चलती ट्रेन पर पत्थर फेंककर उसके शीशे को तोड़ दिया था. आरोपी 10 वर्षीय बच्चा होने के चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है. लेकिन, उसके परिजनों को धारा 41 सीआरपीसी की नोटिस दी गई है. परिजनों को बच्चे के साथ तीन दिन के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उपस्थित होना है.
बताते चलें कि 6 अगस्त को वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर से चलकर लखनऊ आ रही थी. ट्रेन बाराबंकी रेलवे स्टेशन पार करते हुए सफेदाबाद स्टेशन के करीब पहुंची थी कि उस पर पथराव किया गया. ट्रेन जब लखनऊ पहुंची तब सिक्योरिटी ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी. पथराव की खबर पर हड़कम्प मच गया था. आरपीएफ थाना बाराबंकी के इंस्पेक्टर एसके सिंह ने बताया कि 6 अगस्त को सुबह 10 बजे कुछ लोगों द्वारा ट्रेन पर पथराव करने की सूचना मिली. इसपर उन्होंने तत्काल मौके पर जाकर पड़ताल शुरू की थी. लेकिन कोई चश्मदीद नही मिला था. पथराव से एक बोगी का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ था. इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रेलवे अधिनियम की 147 और 153 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. रेलवे पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज कलेक्ट किया था. जिसकी मदद से आरोपी की शिनाख्त हो पाई.
वंदेभारत ट्रेन पर पथराव करने वाले नाबालिग को RPF ने ढूंढ निकाला, पिता को भेजा नोटिस
बाराबंकी में वन्दे भारत ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी को रेलवे पुलिस ने ढूंढ निकाला है. रेलवे पुलिस ने आरोपी के पिता को नोटिस जारी कर आरोपी के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कहा है.
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आरोपी एक 10 वर्षीय बच्चा है, जो सफेदाबाद का रहने वाला है. बच्चा घटना वाले दिन अपने 3-4 साथियों के साथ कूड़ा बीन रहा था. इस दौरन उसने एक पत्थर ट्रेन पर फेंका. आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि मुकदमे की धाराओं में 7 वर्ष से कम की सजा है. लिहाजा बच्चे की गिरफ्तारी नही की गई है. लेकिन, उसके पिता को धारा 41 सीआरपीसी की नोटिस जारी की गई है. उन्हें बच्चे को लेकर तीन दिनों के अंदर किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थित होना है. वहां से जो भी निर्देश होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी.
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