उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

गूंगी और बहरी बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास

बाराबंकी की एक अदालत ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : May 23, 2023, 8:43 PM IST

Updated : May 24, 2023, 9:32 PM IST

बाराबंकी:जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 4 साल की गूंगी और बहरी बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ न्यायालय ने 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, घटना लगभग 5 साल पहले हुए थी. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-44 राजीव महेश्वरम ने सुनाया है.

एडीजीसी क्रिमिनल योगेंद्र सिंह और अनूप कुमार मिश्र ने बताया कि देवा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने देवां थाने में तहरीर देकर बताया कि 20 जून 2018 को उनकी 04 वर्षीय और 06 वर्षीय दो बेटियां घर मे सो रही थी. वादी अपने बटाईदार को छोड़ने गांव में ही गया था. इसी बीच रात में करीब साढ़े दस बजे आरोपी वादी की छोटी बेटी को घर से उठा ले गया और खेत मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के चिल्लाने पर वादी और गांव वाले खेत की ओर गये, तो आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग निकला. वादी की तहरीर पर देवां थाने में 21 जून को 2018 को आरोपी राम गनेश यादव के विरुद्ध धारा 376 और पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.

तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य एकत्र कर आरोपी राम गनेश के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई. मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-44 राजीव महेश्वरम ने आरोपी राम गनेश को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियुक्त द्वारा जुर्माने की रकम अदा किए जाने पर 30 हजार रुपये की यह रकम पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया.

यह भी पढ़ें: फावड़े से हमला कर भाई की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

Last Updated : May 24, 2023, 9:32 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details