बाराबंकी: एक नाबालिग बालिका को अगवाकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में बाराबंकी की एक अदालत ने 3 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 45 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया. माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने ये भी आदेश दिया कि वसूले जाने वाले जुर्माने की रकम में से 60 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को दिए जाएं.
अभियोजन के अनुसार 12 अगस्त 2015 को टिकैतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने टिकैतनगर थाने में तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री को अकबर पुत्र शकील, आदिल पुत्र शमीम और अकील पुत्र बेचू निवासीगण मगरौडा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी बहला फुसला कर भगा ले गए. उसकी पुत्री नाबालिग है. वादी की तहरीर पर टिकैतनगर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 249/2015 धारा 363,366,376 डी आईपीसी और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी.