बाराबंकी : साढ़े छह वर्ष पूर्व दलित किशोरी के साथ युवक ने रेप किया था. घटना के बाद उसने पीड़िता को धमकी भी दी थी. परिजनों ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. जिले की एक अदालत ने आरोपी को मंगलवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इनमें से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया.
खेत की ओर गई थी किशोरी :विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह सिसौदिया और अनूप मिश्रा ने बताया कि सुबेहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने 07 मार्च 2017 को थाने में पहुंचकर तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि 05 मार्च को दिन में 2 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से बाहर खेत में गई थी. उसी वक्त आरोपी इमरान उर्फ भयऊ वहां पहुंच गया. वह बेटी को जबरन हाथ पकड़कर खेत में घसीट ले गया. वहां उसने उसके साथ रेप किया. आरोपी ने किसी से घटना का जिक्र करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. बेटी डरी सहमी किसी तरह घर पहुंची.
मंगलवार को कोर्ट ने सुनाया फैसला :परिजनों ने बताया कि डर के कारण घटना वाले दिन किशोरी ने किसी को कुछ नहीं बताया. अगले दिन रात को उसने रोते हुए पूरी घटना मां से बता दी. 07 मार्च को परिजन थाने पहुंचे. आरोपी के विरुद्ध तहरीर दी. सुबह पुलिस ने आरोपी इमरान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. विवेचक ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित किए. आरोपी इमरान उर्फ भयऊ के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. इस मामले में अभियोजन ने कई ठोस गवाह प्रस्तुत कर उनकी गवाहियां कराई. कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आरोपी इमरान उर्फ भयऊ को दोषी करार दिया. अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोषी इमरान उर्फ भयऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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