बाराबंकी: 14 वर्ष पूर्व हत्या के एक मामले में बाराबंकी की एक अदालत ने एक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 10 मौसमी मद्धेशिया ने सुनाया है.
संयुक्त निदेशक अभियोजन एसपी राय और विशेष शासकीय अधिवक्ता वरुण मिश्रा ने बताया कि वादी राममूर्ति गोड़िया निवासी माल मोहार मजरे बल्लोपुर ने 12 फरवरी 2008 को मोहम्मदपुर खाला थाना में तहरीर देकर कहा था कि ग्राम माल मोहार मजरे बल्लोपुर के रहने वाले अभियुक्त रामचंद्र त्रिवेदी की भैंस उसके खेत मे चरने चली गई थी. इसकी शिकायत लेकर वादी का भाई राजेन्द्र गोड़िया (मृतक) अभियुक्तगण राम चन्द्र त्रिवेदी और गोवर्धन त्रिवेदी के पास पहुंच. इससे अभियुक्त गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि हमारी शिकायत करने मेरे दरवाजे पर आ गए. इसके बाद दोनों भाई घर के अंदर गए और लाइसेंसी बंदूक लेकर राजेन्द्र को मारने के लिए दौड़ाया. चिल्लाते हुए राजेन्द्र घर की तरफ भागा तो अभियुक्त ने गोली मारकर उसकी की हत्या कर दी.