बाराबंकी:जिले में संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर पर जिला प्रशासन ने गैंगेस्टर की कार्रवाई की है. जिला प्रशासन गैंगेस्टर द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित की गई 3 करोड़ रुपयों से ज्यादा की अचल सम्पत्ति को कुर्क करेगा. पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जब्तीकरण की कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की जाएगी.
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा निवासी मेराज पुत्र जाबिर बहुत ही शातिर तस्कर है. इसने गिरोह के सरगना मो. सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली और दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया. जिसके द्वारा आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं और परिजनों के नाम चल-अचल सम्पत्ति अर्जित की.
बाराबंकी में मार्फीन तस्कर मेराज की 3 करोड़ की अवैध संपत्ति होगी कुर्क - मार्फीन तस्कर मेराज की संपत्ति कुर्क
बाराबंकी जिला प्रशासन मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले मेराज की 3 करोड़ कुर्क करेगा. कुर्की का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है.
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गैंग सदस्य मेराज द्वारा तस्करी से लगभग 3 करोड़ 1 लाख 33 हजार रुपये की अवैध सम्पत्ति अर्जित की. मेराज बहुत ही शातिर तस्कर है. इसके विरुद्ध बाराबंकी के जैदपुर और कानपुर के चकेरी थाने में एनडीपीएस समेत कई गम्भीर धाराओं के 8 मुकदमे दर्ज हैं. इसके विरुद्ध गैंगेस्टर की भी कार्रवाई की गई है. अब जिला प्रशासन ने मेराज की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है.
कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति:सत्यप्रेमीनगर, मोहल्ला रसूलपुर ग्राम पेसर तहसील नवाबगंज स्थित दो भूखंड जिनकी अलग अलग कीमत 1 करोड़ 67 लाख रुपये और 65 लाख रुपये है. साथ ही इसी मोहल्ले में दो मंजिला भवन जिनमे 10 दुकानें हैं, जिनकी कीमत करीब 69 लाख रुपये है. प्रशासन इन्हें कुर्क करेगा. पिछले वर्ष भी इसी तस्कर मेराज के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत करीब 68 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.
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