लखनऊ :बाइक हो या कार या अन्य वाहनों को चलाने का शिक्षार्थी लाइसेंस (Learning licence) बनवाना हो. अब इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office-RTO)आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आधार प्रमाणीकरण के आधार पर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस नगर बनाने की व्यवस्था परिवहन विभाग ने कर दी है. इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने निर्देश भी जारी कर दिया है. बाराबंकी जिले को इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है.
ऐसे बनेगा लाइसेंस
ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को सारथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा. आवेदन (Apply) करते समय आधार नंबर देना होगा. उसके प्रमाणीकरण के बाद आवेदनकर्ता के माता-पिता का नाम, फोटो, पता, जन्मतिथि अंकित होगा. इससे आवेदन करने की प्रक्रिया सरल हो सकेगी. फार्म भरने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइसेंस पर वही मोबाइल नंबर अंकित किया जाए जो आवेदन कर्ता के आधार कार्ड पर दर्ज हो. इस पर ओटीपी भेजी जाएगी. बाराबंकी जिले में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.
यह भी पढ़ें- मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'मंत्र' का मंचन, डॉक्टर्स को मिली ये सलाह..