बाराबंकी: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित प्रदेश के टॉप 66 माफियाओं में से एक संजय सिंघला भी हैं. बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट 18 नंबर संजय कुमार ने एक दिव्यांग शिक्षिका के साथ धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग और जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में संजय सिंघला दोषी करार दिया है. अदालत ने उन्हें 5 वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाया गया है.
अभियोजन अधिकारी ने बताया
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी जान्हवी पांडे ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि मूल रुप से नगर कोतवाली के मोहल्ला कटरा की रहने वाली वादिनी वैशाली श्रीवास्तव पत्नी अमितकुमार नगर कोतवाली के सफेदाबाद में सिंगला रेजीडेंसी में रहती है. वादिनी वैशाली दिव्यांग हैं और वह सोनभद्र जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका हैं.
दोषी ने करवाया लोन
वैशाली के मुताबिक उन्हें नगर कोतवाली के सफेदाबाद के भूहेरा गांव स्थित सिंगला रेजीडेंसी में बने बनाये मकान बेचने की जानकारी हुई. वैशाली लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र के विजयीपुर विशेषखण्ड निवासी संजय सिंगला से मिली. जहां उन्हें बताया गया कि एक मकान की कीमत 20 लाख रुपये है. वैशाली ने संजय सिंगला से अपनी आर्थिक परेशानी बताई तो सिंगला ने बताया कि उसके पास जितनी रकम वह उसे दे दे. बाकी रकम वह एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लोन करवा देगा. उसके बाद सिंगला ने कुछ कागजात लगवाकर 16 लाख रुपये का लोन करवा दिया.
हत्याकर शव को गायब करने की धमकी
लोन का चेक सिंगला ने अपने नाम से बनवाया और उसका भुगतान भी ले लिया. उसके बाद सिंगला ने वादिनी से शेष रकम लेकर तहसील नवाबगंज के भूहेरा गांव में स्थित खसरा संख्या 284 पर निर्मित 720 वर्ग फिट के मकान की 3 मार्च 2017 को रजिस्ट्री करवा दी. उसके बाद वादिनी कई बार अपने मकान का कब्जा लेने गई. लेकिन उसे हर बार बहाना बनाकर वापस कर दिया गया. वादिनी के मुताबिक 4 मार्च 2019 को सुबह करीब 11 बजे जब मकान का कब्जा दिलाने को कहने के लिए संजय सिंगला के पास गई. जहां संजय सिंगला बबूला होकर वादिनी को गालियां दिया, साथ ही हाथ पकड़कर घसीटते हुए धक्का देकर अपने ऑफिस से भगा दिया. साथ ही धमकी दिया कि मकान और पैसे नहीं देंगे. दोबारा आने पर हत्याकर शव को गायब करवा देगा. इसके बाद वादिनी एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की. जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई.