बाराबंकी :अगर आप कोऑपरेटिव सोसायटीऔर सहकारी ग्राम विकास बैंक के बकाएदार हैं और पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो अपना लोन जल्द से जल्द जमा कर दीजिए. क्योंकि बगैर लोन अदा किए आप चुनाव नही लड़ सकते. जी हां, चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को सहकारी ग्राम विकास बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से नो ड्यूज प्रमाणपत्र लेना होगा.
उत्तरप्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखाओं और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जरिये सहकारी समितियों से किसानों को वितरित किये गए ऋण की वसूली समय से नहीं हो पा रही है. बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी बकाएदार लोन अदा नहीं कर रहे हैं. यही नहीं तमाम लोन एनपीए यानी नॉन परफार्मिंग असेट हो चुका है. वहीं अब बकाएदारों से लोन की वसूली के लिए शासन ने पंचायत चुनाव का सहारा लिया है. अब अगर बकायेदारों को चुनाव लड़ना है तो इसके लिए जरूरी होगा कि वे पहले लोन अदा करें. इसके लिए हर उम्मीदवार को सहकारी ग्राम विकास बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से नो ड्यूज प्रमाणपत्र लेना होगा. नामांकन पत्र के साथ नो ड्यूज प्रमाणपत्र न लगाने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो जाएगा.
बैंक अधिकारियों में उत्साह
प्रशासन की तरफ से जारी इस आदेश से चुनाव लड़ने की की तैयारी कर रहे बकायेदारों ने बैंकों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं. भूमि विकास बैंक के अधिकारियों और कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस आदेश से विभाग के तमाम लोन की वसूली हो जाएगी.
नामांकन पत्र के साथ लगाना होगा नोड्यूज प्रमाणपत्र
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, बीडीसी और डीडीसी पदों के लिए उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय तमाम प्रपत्र लगाने होते हैं. नामांकन के लिए इन पदों के उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों से नो ड्यूज लेना होता है. इसी क्रम में सहकारी ग्राम विकास बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से भी नो ड्यूज लेना अनिवार्य बनाया गया है.