उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

वाणिज्यकर विभाग इस योजना से व्यापारियों से वसूलेगा अपना बकाया कर - latest hindi news in barabanki

उत्तर प्रदेश में काफी अर्से से टैक्स की अदायगी न करने वाले व्यापारियों को वाणिज्यकर विभाग ने बड़ी राहत देते हुए ब्याजमाफी योजना शुरू की है. पिछले वर्ष मिली भारी सफलता को देखते हुए इस योजना को इस बार मोडिफाई करते हुए फिर से शुरू किया गया है.

वाणिज्यकर विभाग इस योजना से व्यापारियों से वसूलेगा अपने बकाया कर
वाणिज्यकर विभाग इस योजना से व्यापारियों से वसूलेगा अपने बकाया कर

By

Published : Mar 8, 2021, 10:19 PM IST

बाराबंकी :काफी अर्से से टैक्स की अदायगी न करने वाले व्यापारियों को वाणिज्यकर विभाग ने बड़ी राहत देते हुए ब्याजमाफी योजना शुरू की है. पिछले वर्ष मिली भारी सफलता को देखते हुए इस योजना को इस बार मोडिफाई करते हुए फिर से शुरू किया गया है. तीन महीने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत दस लाख रुपये तक के बकाएदारों को मूलधन जमा करने पर ब्याज बिल्कुल भी नही देना होगा. यही नही, न्यायालयों में लंबित मामलों में भी योजना का लाभ दिया जाएगा.

वाणिज्यकर विभाग इस योजना से व्यापारियों से वसूलेगा अपने बकाया कर
विभाग का व्यापारियों पर भारी बकाया
बताते चलें कि जिले में तीन हजार से ज्यादा व्यापारी हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से टैक्स की अदायगी नही की है. इसके चलते उन टैक्सों पर ब्याज की धनराशि बढ़ती जा रही है. इन व्यापारियों पर तकरीबन 15 करोड़ से अधिक का बकाया है. इसमें व्यापार कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर और मूल्य संवर्धित कर शामिल है, जिनका टैक्स कई वर्षों से बकाया है. लगातार नोटिस दिए जाने के बाद भी व्यापारी इस ओर गंभीर नहीं हैं. इससे ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है.

यह भी पढ़ें :बाराबंकी में शुरू होगा 'थाना चलो' अभियान


राजस्व वसूली के लिए ब्याज माफी योजना
शासन ने इन करों की वसूली के लिए पिछले वर्ष 27 फरवरी को ब्याजमाफी योजना शुरू की थी. इसके तहत तमाम व्यापारियों ने योजना का लाभ उठाया और टैक्स की अदायगी कर दी. बावजूद इसके, हजारों व्यापारियों ने टैक्स की अदायगी नही की. पिछली योजना की सफलता को देखते हुए शासन ने इस बार नए कलेवर के साथ ब्याजमाफी योजना को फिर से लांच किया है.

यह भी पढ़ें :बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में योगेंद्र सिंह वर्मा बने अध्यक्ष

योजना को किया गया मोडिफाई
तीन महीने तक चलने वाली इस योजना के तहत शासन ने बकायेदार व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. इस बार दस लाख रुपये तक बकायेदार व्यापारियों को ब्याज नहीं देना है. केवल उन्हें मूलधन ही देना है. इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों पर भी ये योजना लागू होगी. इसके लिए ऐसे बकायेदार व्यापारियों को जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनको न्यायालय पर अपने वाद को नॉट प्रेस करना होगा. विभाग में एक शपथपत्र देना होगा.

शासन की मंशा
शासन की मंशा है कि बकाएदार व्यापारियों पर कार्यवाही किए बिना पिछले कई वर्षों से बकाया चल रहे राजस्व की शत प्रतिशत वसूली हो जाय.

किनको कितना मिलेगा लाभ

- जिन व्यापारियों का मूलधन 10 लाख रुपये तक है, उन्हें केवल मूलधन जमा करना होगा. कोई ब्याज नही देना होगा.

- जिन व्यापारियों का मूलधन दस लाख से अधिक और एक करोड़ तक है, उन्हें मूलधन जमा करना होगा. साथ ही ब्याज की 10 फीसदी धनराशि जमा करनी होगी.

- इसी तरह एक करोड़ से अधिक और पांच करोड़ तक के मूलधन वाले व्यापारियों को पूरा मूलधन जमा करना होगा. साथ ही ब्याज की 50 फीसदी धनराशि भी जमा करनी होगी.

- पांच करोड़ से ज्यादा के मूलधन वाले व्यापारियों को पूरा मूलधन जमा करना होगा. साथ ही 90 फीसदी ब्याज भी देना होगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details