बाराबंकी: जीएसटी कलेक्शन में अपेक्षित सफलता न मिलने से परेशान वाणिज्य कर विभाग ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों के पंजीकरण के लिए अभियान चला रहा है. इसके तहत विभाग न केवल व्यापारियों को पंजीकरण से होने वाले लाभ से अवगत करा रहा है, बल्कि आने वाली पहली अप्रैल से लागू हो रहे नए रिटर्न की बारीकियों से भी रूबरू करा रहा है.
वाणिज्य कर विभाग ने शुरू किया अभियान. शासन के निर्देश पर राजस्व बढ़ाने और जीएसटी में हो रही चोरी रोकने के लिए वाणिज्य कर विभाग पूरी तरह सक्रिय है. पिछले दिनों कई जगह बोगस बिलिंग और फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के मामलों का खुलासा होने पर जिले का वाणिज्य कर विभाग भी सतर्क हो गया है. हर व्यापारी को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए विभाग ने अभियान शुरू किया है.
नए रिटर्न की बारीकियां समझाई
मंगलवार को जिले के नगरपालिका हाल में मेगा सेमिनार के जरिए विभाग ने व्यापारियों को पंजीकरण के फायदों की जानकारी दी. साथ ही आगामी पहली अप्रैल से लागू हो रहे नए रिटर्न की बारीकियां समझाई. कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अमरनाथ मिश्र और एडीएम प्रशासन संदीप गुप्ता ने व्यापारियों को सुरक्षित व्यापार, समृद्ध व्यापार के टिप्स दिए.
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व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य
जिले में महज 19 हजार व्यापारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पंजिकृत हैं, जबकि विभाग का मानना है कि जीएसटी के दायरे में और भी व्यापारी आ सकते हैं. सरकार ने ऐसे व्यापारियों का जीएसटी के तहत पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये या इससे ज्यादा है. विभाग की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों का पंजीकरण किया जाय ताकि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके.
क्या बोले व्यापारी
व्यापारियों का मानना है कि आए दिन जीएसटी में हो रहे बदलावों को अधिकारियों द्वारा ठीक ढंग से जानकारी न दिए जाने से छोटे व्यापारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जागरूक व्यापारियों का कहना है कि 40 लाख रुपये से कम सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारी भी जीएसटी में पंजीकरण करा कर लाभ उठा सकते हैं.