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हाथ-पैर बांधकर किशोरी को बंधक बनाने वाले आरोपियों को मिली जमानत, खौफ में पीड़ित परिवार - नाबालिग किशोरी से मारपीट

बे के बाराबंकी में नाबालिग किशोरी के साथ मारपीट और उसे बंधक बनाने के आरोप में किशोरी के पिता ने दो आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें एसडीएम फतेहपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को जमानत मिल गई.

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Published : Apr 18, 2022, 9:52 AM IST

बाराबंकी: सूबे के बाराबंकी में नाबालिग किशोरी के साथ मारपीट और उसे बंधक बनाने के आरोप में किशोरी के पिता ने दो आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें एसडीएम फतेहपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को जमानत मिल गई. वहीं, घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार खुद को असहज महसूस कर रहा है.

बताते चलें कि जनपद के कुर्सी थाना क्षेत्र की निवासी एक किशोरी के हाथ-पैर बांधकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया था. वीडियो में किशोरी छोड़ने की गुहार लगाती नजर आई. वहीं, वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर रविवार को दो युवकों को उक्त मामले में हिरासत लिया गया था. जिन्हें एसडीएम फतेहपुर की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई.

इसे भी पढ़ें - चोरी के आरोप में दुकानदार ने किशोरी को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, VIDEO वायरल

जानकारी के अनुसार कुर्सी थाना क्षेत्र कस्बे में किराना की दुकान में समान लेने गई किशोरी को दुकानदार ने सर्वजीत और करन ने गल्ले से रुपये चोरी करने के आरोप में बंधक बनाकर उसकी पिटाई की थी. जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था. वहीं, किशोरी के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और किसी तरह से किशोरी को आरोपियों से मुक्त कराया.

पहले तो पीड़िता के पिता ने लोकलाज के भय से पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन जब बीते 14 अप्रैल को आरोपी सर्वजीत और करन ने किशोरी को गाली दी और फिर से उसे मारा पीटा तो पिता के सब्र का बांध टूट गया. लिहाजा उसने थाने में तहरीर दी. पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर सर्वजीत और करन के खिलाफ धारा 323,342,504 और 506 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

चूंकि गिरफ्तारी की धाराएं नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने इन दोनों का चालान 151 सीआरपीसी के तहत तहसील भेज दिया. जहां से इन्हें जमानत मिल गई. उधर, इस घटना के बाद से ही पीड़ित किशोरी और परिवार के अन्य लोग खुद को असहज महसूस कर रहे हैं. बताते चलें कि 13 वर्षीय ये किशोरी कक्षा 8वीं में पढ़ती है. थानाध्यक्ष कुर्सी ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनका 151 सीआरपीसी के तहत चालान कर दिया गया था.

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