बाराबंकी :बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने महज 77 दिनों में ही अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने सुनाया.
जून में हुई थी घटना :अभियोजन अधिकारी मनीषा झा और योगेंद्र सिंह ने बताया कि सतरिख थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला 7 जून 2023 को अपने मायके आई थी. वहां पर 09 जून को दोपहर 12 बजे महिला घर से बाहर गई थी. इस दौरान उसकी पांच साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. तभी गांव का ही रहने वाला अमित वर्मा वहां पहुंचा. बच्ची को समोसा खिलाने और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने वह उसे गांव के बाहर एक बाग में ले गया. यहां उसने बच्ची के साथ रेप किया. रोती-बिलखती बच्ची घर पहुंची. उसने अपनी टूटी फूटी जुबान में पूरा मामला बताया.
आरोपी ने दी थी धमकी :आरोपी दबंग किस्म का व्यक्ति था. वह पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है. उसने घटना का जिक्र किसी से करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी. इसके कारण महिला कई दिनों तक शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाई. 13 जून को मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई. बच्ची की मां की तहरीर पर सतरिख थाने में रेप, पॉक्सो एक्ट और एससी एसटी के तहत मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की गई. मामले की विवेचना सीओ सदर सुमित त्रिपाठी ने की. विवेचक ने तुरंत गांव पहुंचकर पड़ताल शुरू की. 48 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया.