बाराबंकी:करीब 6 वर्ष पूर्व किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट) कोर्ट संख्या-45 अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया है.
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किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 30 हजार का अर्थदंड - ten years imprisonment
बाराबंकी की एक अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 24, 2023, 8:33 PM IST
सहायक अभियोजन अधिकारी अजय सिंह सिसौदिया ने बताया कि देवां थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने 30 अक्टूबर 2017 को थाने में तहरीर दी थी. तहरीर में बताया था कि 22 अक्टूबर को शिव कैलाश पुत्र रामबरन उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है. वादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 363,366,376 आईपीसी और धारा 3/4 पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की. तत्कालीन विवेचक द्वारा मामले में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर विवेचना पूरी कर न्यायालय में दाखिल किया. मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गए गवाहों की गवाही सुनने और दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट) कोर्ट संख्या- 45 अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी शिवकैलाश उर्फ कैलाश को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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