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विद्युत विभाग में तैनात लेखाकार ने उपभोक्ताओं के करोड़ों रुपये हड़पे, प्रशासन ने कुर्क संपत्ति - Attached property of Accountant of Electricity

बाराबंकी में विद्युत विभाग के लेखाकार की संपत्ति को कुर्क किया है. लेखाकरा ने एक सहायक की मदद से एक करोड़ से अधिक रूपयों का गबन किया था.

प्रशासन ने कुर्क की सम्पत्ति
प्रशासन ने कुर्क की सम्पत्ति

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Published : Nov 16, 2022, 10:42 PM IST

बाराबंकी:विद्युत विभाग में कार्यरत रहे लेखाकार और उसके एक कार्यालय सहायक ने एक संगठित गिरोह बना कर उपभोक्ताओं के एक करोड़ से अधिक रुपए गबन कर लिए. दोनों ने उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए करोड़ो रूपये की रसीद बुकों में कूट रचना और हेराफेरी कर गबन किया. इस मामले में बाराबंकी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने गैंग लीडर के खिलाफ उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 3 लाख रुपये कीमती के मकान और दो कारें कुर्क की हैं.

विद्युत वितरण खण्ड उपकेंद्र फतेहपुर गोल्ड पर तैनात रहे लेखाकार रजनीश कुमार निवासी लखपेड़ाबाग निकट रामसेवक स्कूल,जलालपुर रोड थाना नगर कोतवाली बाराबंकी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए करोड़ो रुपयों के गबन का खुलासा हुआ. दरअसल रजनीश कुमार ने अपने कार्यालय में ही तैनात एक कार्यालय सहायक सर्वेश कुमार चौधरी निवासी सेक्टर ए सीतापुर योजना अलीगंज मड़ियांव लखनऊ उत्तरी के साथ मिलकर विभाग की 08 रसीद बुकों को राजस्व निर्गमन पंजिका में कूट रचना और हेराफेरी कर अवैध रूप से अन्य कर्मचारियों को निर्गत दिखाकर, इन रसीद बुकों को बिजली विभाग में बिना भौतिक रूप से जमा किये रसीदों की वापसी दिखाते हुए उक्त रसीदों के माध्यम से उपभोक्ताओं का जमा किया गया करोड़ों रुपया गबन कर लिया गया.

जिससे विद्युत विभाग के राजस्व में भारी हानि हुई. वर्ष 2018 में रजनीश और सर्वेश चौधरी के खिलाफ फतेहपुर कोतवाली में 420,467,468,471,409 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई और आरोप सही पाए गए जिसकी चार्जशीट दाखिल की गई. जिला प्रशासन ने रजनीश कुमार के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्यवाही की और गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराया. प्रशासन ने माना कि गैंग लीडर रजनीश कुमार ने आपराधिक कृत्य कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन कर चल और अचल सम्पत्ति अर्जित की. लिहाजा बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा बुधवार को इस सम्पत्ति को 14 (1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया.

कुर्क सम्पत्ति
1- ग्राम बड़ेल थाना कोतवाली नगर में स्थित मकान की कुल कीमत लगभग 80 लाख रुपये.
2- महिंद्रा एक्सयूवी कार कीमत लगभग 12 लाख 25 हजार रुपये.
3 - टाटा नेक्सान कार कीमत लगभग 11 लाख रुपये.

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