बाराबंकी (barabanki): पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी (mukhtar ansari) से जुड़े एंबुलेंस मामले (ambulance case) में आरोपी अफरोज खां उर्फ चुन्नू निवासी महरूपुर थाना मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर और जफर उर्फ चंदा निवासी सदर रोड मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर फरार हैं. इन दोनों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. ये दोनों अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं आ सके हैं. ऐसे में पुलिस ने कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई का आदेश मांगा था. इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.
इस मामले में निरुद्ध आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए जिला कारागार अधीक्षक बांदा, प्रतिसार निरीक्षक बांदा, जिला कारागार अधीक्षक लखनऊ, जिला कारागार अधीक्षक रोपड़, पंजाब और प्रतिसार निरीक्षक रूपनगर, रोपड़ से अभियुक्त मुख्तार अंसारी को पेशी पर ले जाने वाले वाहन और ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों का विवरण मांगा गया है.
फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत कराई गई एंबुलेंस मामले में बीती दो अप्रैल को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. मुकदमा अपराध संख्या 369/21 पर धारा 419/420/467/468/471/120बी/177/506 आईपीसी और 07 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट के तहत दर्ज इस मुकदमे में अलका राय, शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव, मोहम्मद शुएब मुजाहिद, सलीम, अली मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, फिरोज कुरैशी, शाहिद और सुरेंद्र शर्मा को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में निरुद्ध है.