बाराबंकी :दो साल पहलेबालिकाके साथ दुष्कर्म करने के प्रयास और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में बाराबंकी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ये फैसला मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वर ने सुनाया. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि दोषी द्वारा अदा किए जाने वाली जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाए.
शादी समारोह में जा रही थी बालिका :विशेष लोक अभियोजक मनीषा झा ने बताया कि बदोसराय थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने 02 दिसम्बर 2021 को थाने में पहुंचकर तहरीर देकर बताया कि 01 दिसम्बर को शाम करीब सात बजे उसकी 10 वर्षीय पुत्री गांव से बाहर एक शादी समारोह में जा रही थी. उसके साथ उसकी सात वर्षीय भतीजी और 13 वर्षीय भाई भी था. रास्ते में अलवास पुत्र नरेश ने उसकी पुत्री को दालमोठ खिलाने के बहाने बहला-फुसला कर पास में ही एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया.पीड़िता के चिल्लाने पर उसके साथ गए भाई और भतीजी दौड़कर पहुंचे. इसके बाद आरोपी अलवास गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला.