बाराबंकी:करीब 6 साल पहले किशोरी के साथ दुराचार करने के मामले में बाराबंकी की एक अदालत ने दोषी को 7 कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-44 राजीव महेश्वरम ने सुनाया है.
एडीजीसी क्रिमिनल योगेंद्र सिंह और अनूप कुमार मिश्र ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि बड़डूपुर थाना में 12 जनवरी 2017 को वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में आरोपी संतोष कुमार पाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के बाद अभियुक्त संतोष कुमार पाल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था.