बाराबंकी:शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को बाराबंकी की एक अदालत ने 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर 36 अंशुमान पटनायक ने सुनाया है.
सहायक शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह ने अभियोजन कथानक बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली वादिनी ने फतेहपुर थाने पर 02 नवंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था. वादिनी ने आरोप लगाया था कि सीतापुर जिले के कस्बा व थाना बिस्वा मोहल्ला मिरदही टोला निवासी मो. मुबीन शादी का झांसा देकर लगातार 3 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. उसके बाद अभियुक्त ने वादिनी से संपर्क खत्म कर दिया तो वादिनी अभियुक्त के घर गई, लेकिन अभियुक्त की मां और बहनों ने वादिनी को भगा दिया और कहा कि 2 लाख रुपये दो तभी शादी हो सकेगी.