बाराबंकी: करीब नौ वर्ष पूर्व एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध होने पर 14 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.अभियुक्त द्वारा जुर्माना की रकम अदा किए जाने पर यह रकम पीड़िता को दी जाएगी.यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर 44 राजीव महेश्वरम ने सुनाया है.
विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र कुमार सिंह और अनूप मिश्रा ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी की पुत्री 3 फरवरी 2014 को शौच के लिए गई थी जिसे दोषी अमरेश बहला फुसलाकर भगा ले गया था. वादी की तहरीर पर धारा 363,366 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त अमरेश के खिलाफ मुकदमा लिखकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी.
नौ साल पहले किशोरी के अपहरण व रेप के मामले में दोषी को 14 साल कैद - बाराबंकी की कोर्ट न्यूज
बाराबंकी कोर्ट ने किशोरी के अपहरण और रेप के मामले में दोषी को सजा सुनाई है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.
किशोरी के मेडिकल परीक्षण और उसके बयानों के आधार पर विवेचना के दौरान 376 आईपीसी की धारा बढ़ाई गई. तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य इकट्ठा करते हुए आरोपी अमरेश पुत्र रामेश्वर के विरुद्ध धारा 363,366,376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की. मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्बर 44 राजीव महेश्वरम ने आरोपी अमरेश को दोषी पाते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई.
अदालत ने ये भी आदेश दिया कि अर्थदंड की रकम अदा किए जाने पर 20 हजार रुपये पीड़िता प्राप्त करने की अधिकारी होगी. इसके अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़िता क्षतिपूर्ति पाने की भी हकदार है.अदालत ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि सुनिश्चित करते हुए कि पूर्व में कोई मुआवजा दिया गया है या नही.अगर दिया गया है तो उसे समायोजित करते हुए पीड़िता को पुनर्वासन इत्यादि हेतु उपयुक्त राशि प्रदान की जाए.
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