बाराबंकी: आठ वर्ष पहले एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बाराबंकी की एक अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. मामले में एक आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि दूसरे आरोपी को अपहरण करने का दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ये फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर 45 अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया है.
एडीजीसी क्रिमिनल अजय सिंह और मनीषा झा ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी द्वारा 156(3) के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के आदेश पर आरोपी धनीराम उर्फ कल्लू और राहुल अवस्थी के विरुद्ध हैदरगढ़ थाने में अपहरण व रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था.
अभियोजन कथानक के मुताबिक वादी की 05 जून 2015 को जब उसकी नाबालिग पुत्री काफी देर तक घर मे नही दिखाई दी तो शाम करीब 05 बजे उसकी खोजबीन शुरू की.शाम सात बजे जब पिता और भतीजा जानवर चरा कर लौटे तो उन्होंने बताया कि धनीराम अपनी बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था. उसके साथ एक युवक रामराज भी था.
तीसरे दिन उसकी पुत्री राहुल अवस्थी के कब्जे से बरामद हुई थी. पुलिस ने वादी की किशोरी का मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए. पीड़िता के मुताबिक वह घटना वाले दिन चार बजे के करीब कपड़ा खरीदने के लिए एक पर्स लेकर बाजार के लिए निकली थी. पर्स में 25 हजार रुपये और कुछ जेवर थे.